गोरेगांव: बाल विवाह रोका आदि भारत। गोरेगांव गोंदिया

आदि भारत। गोरेगांव गोंदिया
गोरेगांव तहसील के ग्राम पुरगांव (हरीजनटोली) में हो रहे एक बाल विवाह को वं प्रशासन की तत्परता से रोकने में सफलता मिली है। यह कार्रवाई 25 दिसंबर को की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंदिया ग्रामीण पुलिस थानांतर्गत आने वाले ग्राम पुरगांव में बाल विवाह होने की गोपनीय जानकारी दोपहर 12 बजे के दौरान पुलिस को प्राप्त हुई। जिसके बाद जिला बाल संरक्षण कक्ष चाइल्ड हेल्पलाइन इंडियन सोशल वेलफेयर सोसायटी गोंदिया एवं गोंदिया ग्रामीण पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों की टीम तैयार कर वहां भेजी गई। ग्राम मसेवक के माध्यम से संबंधित वर-वधु के जन्म प्रमाणपत्रों की जांच की गई, तो वर की उम्र विवाह योग्य न होने की पुष्टि हो गई। इसके बाद टीम पुरगांव पहुंची। दोपहर 1 बजे के दौरान । विवाह स्थल पर विवाह की सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं। विवाह मंडप सज गया था, डेकोरेशन, र डीजे, नाचगाना के लिए जमे बारातियों के साथ ही भोजन की २ व्यवस्था भी हो चुकी थी। कुछ ही देर में विवाह होने वाला था। इसी दौरान दामिनी पथक एवं महिला बाल विकास विभाग की टीम ने वर-वधु, उनके माता-पिता एवं रिश्तेदारों को बाल विवाह कानूनन अपराध होने की जानकारी देते हुए उसके सामाजिक और स्वास्थ्य विषयक दुष्परिणामों के विषय में समझाकर बताया। साथ ही इसके बाद किशोरी की उम्र 18 वर्ष एवं किशोर की उम्र 21 वर्ष पूर्ण हुए बिना विवाह नहीं करने का शपथ पत्र एवं सहमति पत्र वर-वधु के पालकों एवं रिश्तेदारों की ओर से लिखवाकर लिया गया।
यह संपूर्ण कार्रवाई जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजानन बोबाडे के नेतृत्व में की गई। इस कार्रवाई में ज्ञानेश्वर पटले, धर्मेंद्र भेलावे, अजय खोब्रागडे, अमित बेलेकर, पुजा अनकर, दामिनी पथक के प्रशांत बंसोड, वैशाली भांडारकर, सुवर्णा मडावी, सोनाली टिके के साथ गोंदिया पुलिस स्टेशन के भागवत दशरिया एवं राजू नागदेवे ने भाग लिया।